बीकानेर। रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारी हनुमान प्रसाद कच्छावा के इन्क्रीमेंट का भुगतान नहीं करने पर आज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या तीन के निर्देश पर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक का ऑफिस कुर्क करने के लिये न्यायालय की टीम के न्द्रीय रोडवेज बस स्टेण्ड पहुंची। जहां रोडवेज के मुख्य प्रबंधक ने टीम को लिखित रूप में दस दिन का समय मांगते भुगतान करने की बात के बाद डीजे की टीम वापस लौटी। बताया जा रहा है कि हनुमान प्रसाद कच्छावा की ओर से पहले लेबर कोर्ट में परिवाद दिया था। जिस पर लेबर कोर्ट ने भुगतान करने के आदेश दिए थे। उसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर कोर्ट की अवमानना को आधार बनाते हुए परिवादी ने जिला एवं सेशन न्यायालय तीन में परिवाद लगाया। जिस पर आज फैसला सुनाया गया और कुर्की के आदेश जारी किये गये। जानकारी मिली है कि परिवादी कच्छावा पिछले तीस साल से इन्क्रीमेंट का भुगतान नहीं दिने पर वाद दायर कर रखा था। जिस पर न्यायालय ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक कार्यालय व बसों को कुर्क करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद न्यायालय की टीम ने यह कार्रवाई की। जानकारी मिली है कि कच्छावा के एक लाख अठहतर हजार चार सौ बावन रूपये का भुगतान बाकी है।