फूड लाइसेंस किया निरस्त
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मैसर्स रानी बाजार स्थित प्रेम मिष्ठान भंडार का 5 मार्च को निरीक्षण किया गया। कमियों को दूर करने हेतु एफएसएस एक्ट की धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया, जिसकी पालना में शनिवार तक संबंधित संस्थान द्वारा कमियों में कोई सुधार नहीं किया गया है एवं ना ही इस संबंध में कोई छूट चाही गई है। इस कारण संस्थान का फूड लाइसेंस पाई गई कमियों को सुधार करने तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अवधि में खाद्य पदार्थ निर्माण एवं विक्रय नहीं किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।
