राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 जुलाई को इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों बैंक के ऋण संबंधी मामले एनआई एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव रीना शर्मा ने बताया कि इसमें वित्तिय,पारिवारिक,बैंक संबंधित उलझे मामलों का निस्तारण करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दिल से मामलों को निपटाया जाता है। यहां मामला निपटने के बाद किसी भी अदालत में केस नहीं जाता। उन्होंने बताया कि पक्षकारों द्वारा आपसी समझाइश एवं राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराते हुए शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त करने के इस अवसर का आमजन को लाभ उठाना चाहिए। इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ अदालतों में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है। जिसमें अलग अलग न्यायाधिपतियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है।

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