सीकर ऑनर किलिंग मामले में पिता को सजा-ए-मौत
5 साल पहले बेटी-उसके प्रेमी की हत्या कर शव पहाड़ियों में फेंक दिए थे; 10 आरोपियों को उम्रकैद
सीकर। सीकर में ऑनर किलिंग मामले में पिता को मौत की सजा और अन्य 10 आरोपियों को उम्रकैद सुनाई है। इसमें चाचा और मामा सहित अन्य लोग शामिल हैं। वहीं तीन आरोपियों को बरी किया गया है। फैसला सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने सुनाया है। मामला साल 2019 का है। जिसमें पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को सहयोगियों के साथ मिलकर जान से मारा था।
सीकर के आलोदा गांव की रहने वाली प्रेम (19) का करड़ निवासी गणपतलाल (38) से अफेयर था। 20 अक्टूबर 2019 की रात को युवती अपने प्रेमी से बात कर रही थी। इसका पता पिता रामगोपाल को लग गया था। इसके बाद पिता ने प्लानिंग के तहत अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शवों को जीणमाता इलाके की पहाड़ियों में फेंक दिया था।
गणपत के भाई ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो हत्या होना सामने आया था। जांच के बाद युवती के पिता रामगोपाल को गिरफ्तार किया गया था।

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