बीकानेर। नगर निगम रोड पर एक विवादित जमीन पर हुए अतिक्रमण को तोडऩे के निर्देश अपर जिला न्यायाधीश संख्या पांच अनुभव सिडाना ने दिए। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर खरीद करने वाली पार्टी की ओर से निर्माण कार्य करवा जा रहा था। जिसे कोर्ट के आदेश पर रोका गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अवैध अतिक्रमण पर किसी प्रकार के बिजली-पानी का कनेक्शन हो तो उसे भी नियमानुसार हटा दिया जावें। साथ ही विवादित भूमि का आवंटन किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएं। इस स्थान को राज्य सरकार सार्वजनिक हितार्थ विकसित किया जाएं।

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